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Saturday, August 8, 2026

यूपी पुलिस ने देवास कारोबारी की 19.44 करोड़ की संपत्ति कुर्क की

देवास। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के देवास निवासी तेल कारोबारी अशोक जैन की करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। यह कार्रवाई मथुरा के फरह क्षेत्र में रिफाइनरी पाइपलाइन से तेल चोरी के करीब तीन साल पुराने मामले में की गई है।

मथुरा पुलिस की टीम बुधवार को देवास पहुंची थी। सोनकच्छ प्रशासन के सहयोग से टीम ने सोनकच्छ तहसील की संबंधित जमीनों और एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया। कुर्क की गई संपत्तियों पर मथुरा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से संबंधित सूचना बोर्ड लगाए गए और गांवों में मुनादी भी कराई गई।

सोनकच्छ के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हर्षल बहरानी ने कार्रवाई की पुष्टि की है।

पुलिस के अनुसार, करीब तीन वर्ष पहले मथुरा के फरह क्षेत्र के सेरसा गांव के पास रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर बड़े पैमाने पर तेल चोरी की गई थी। जांच के दौरान मामले में एक गिरोह की भूमिका सामने आई और पुलिस ने 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपितों ने पुलिस टीम पर गोलीबारी भी की थी।

जांच में पुलिस को पता चला कि गिरोह के सदस्य अशोक जैन ने कथित अवैध कमाई से मध्य प्रदेश में कई संपत्तियां खरीदी थीं। इनमें इंदौर का एक पेट्रोल पंप, देवास जिले में तीन कृषि भूमि और दो भूखंड शामिल हैं।

पुलिस के मुताबिक, इन संपत्तियों की कुल कीमत करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये आंकी गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत इन सभी संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई पूरी कर ली गई है।

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