भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परिणाम घोषित होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है। लोक शिक्षण संचालनालय ने शुक्रवार को कहा कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है।
लोक शिक्षण संचालनालय के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया में विज्ञापन जारी होने के बाद नियमों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता तथा अतिथि शिक्षक के अनुभव से जुड़े प्रावधान नियम पुस्तिका में पहले से स्पष्ट रूप से दर्ज हैं।
नियमों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के पास निर्धारित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता के साथ आवश्यक अतिथि शिक्षक अनुभव होना अनिवार्य था। अंतिम तिथि के बाद अर्जित योग्यता या अनुभव को मान्य नहीं किया जाएगा।
लोक शिक्षण संचालनालय ने स्पष्ट किया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह को यदि प्रक्रिया को लेकर कोई संदेह है, तो वे संचालनालय कार्यालय में उपस्थित होकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
