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Tuesday, July 14, 2026

खेल मंत्रालय ने जूडो फेडरेशन की अंतरिम कार्यकारिणी को सशर्त मान्यता दी

नई दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया (जीएफआई) की हाल ही में चुनी गई अंतरिम कार्यकारिणी को सशर्त मान्यता दे दी है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यदि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के पालन में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, तो यह मान्यता तत्काल निलंबित या रद्द की जा सकती है।

वर्ष 2022 में जूडो फेडरेशन के संचालन के लिए अदालत ने प्रशासक नियुक्त किया था। इसके बाद इस वर्ष फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने फेडरेशन को वार्षिक आम बैठक आयोजित करने और राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के अनुरूप नई कार्यकारिणी गठित करने का निर्देश दिया था। इसी आदेश के तहत जून में अंतरिम कार्यकारिणी का चुनाव कराया गया, जिसमें मुकेश कुमार अध्यक्ष, बनी ब्रत दास महासचिव और शैलेश तिलक कोषाध्यक्ष चुने गए।

मंत्रालय ने रखीं कई शर्तें

खेल मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा कि अंतरिम कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से मान्यता दी जा रही है। हालांकि यह मान्यता दिल्ली हाई कोर्ट और अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि फेडरेशन समयबद्ध तरीके से अंतिम कार्यकारिणी का चुनाव कराए और अपने संविधान में संशोधन कर उसे राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के अनुरूप बनाए। साथ ही हर महीने हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन की प्रगति रिपोर्ट खेल मंत्रालय को सौंपनी होगी और सभी कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

नई कार्यकारिणी में कई प्रमुख चेहरे शामिल

अंतरिम कार्यकारिणी में अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष के अलावा चार उपाध्यक्ष और चार संयुक्त सचिव शामिल हैं। पूर्व टेनिस खिलाड़ी मनीषा मल्होत्रा भी पदाधिकारियों में शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता जूडो खिलाड़ी एल. सुशीला देवी और अकरम शाह को ‘उत्कृष्ट खिलाड़ी’ श्रेणी के तहत कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम-2025 के अनुसार किसी भी राष्ट्रीय खेल महासंघ की कार्यकारिणी में अधिकतम 15 सदस्य हो सकते हैं। इनमें कम से कम दो उत्कृष्ट खिलाड़ी और चार महिला सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष अधिकतम तीन लगातार कार्यकाल तक ही अपने पद पर रह सकते हैं।

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