नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने फीस नियमन नियमों का उल्लंघन करने पर सात निजी स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन स्कूलों पर निर्धारित सीमा से अधिक फीस बढ़ाने और बिना अनुमति अतिरिक्त शुल्क वसूलने का आरोप है।
जिलाधिकारी मेधा रूपम की अध्यक्षता में हुई जिला फीस नियामक समिति की बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए निजी स्कूलों की प्रस्तावित फीस वृद्धि की समीक्षा की गई। जांच में पाया गया कि कई स्कूलों ने उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (फीस नियमन) अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया।
समीक्षा के दौरान सामने आया कि कई निजी स्कूलों ने 2026-27 शैक्षणिक सत्र के लिए निर्धारित 7.23 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से अधिक फीस बढ़ाई। वहीं, सेक्टर-21 स्थित एक स्कूल ने समेकित फीस के अलावा अलग से वार्षिक शुल्क भी वसूला और 2025-26 के फीस ढांचे को अपनी वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया।
समिति ने इन मामलों को अधिनियम के तहत पहली बार का उल्लंघन मानते हुए सात स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। प्रशासन ने बताया कि संबंधित स्कूलों को पहले नोटिस जारी कर नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन चेतावनी के बावजूद उन्होंने सुधार नहीं किया।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया कि निजी स्कूल निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना तय सीमा से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते। प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई सभी निजी स्कूलों के लिए स्पष्ट संदेश है कि फीस नियमन अधिनियम का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
