झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण वाले दस्तावेजों को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित रखे जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों में इसे डिजिटाइज करते हुए फिजिकल डॉक्यूमेंट को संधारित करने की व्यवस्था रखें।
झारखंड विशेष गहन पुनरीक्षण में बीएलओ की ओर से मतदाताओं के घर-घर तक दो प्रतियों में इन्यूमरेशन फॉर्म पहुंचाया जा रहा है। फॉर्म के सबसे ऊपरी हिस्से पर मतदाता के क्षेत्र की बूथ लेवल अधिकारी का नाम और मोबाइल नंबर अंकित होता है, जिससे किसी भी समस्या के समाधान के लिए उनसे संपर्क किया जा सके। फॉर्म के सबसे ऊपरी और पहले भाग में मतदाता का नाम, एपिक नंबर, पता, भाग संख्या, विधानसभा क्षेत्र और राज्य का नाम जैसी आवश्यक जानकारियां पहले से ही प्रिंटेड होती हैं। इसके साथ ही एक यूनिक क्यूआर कोड और पुरानी मुद्रित फोटो भी दी गई होती है, जिसके ठीक बगल में मतदाता को अपनी नई रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो चिपकानी होगी या बीएलओ अपने बीएलओ ऐप में भी फोटो अपलोड कर सकते हैं।
मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय वर्तमान के अपनी सभी जानकारियों को सही सही भरें, वर्तमान के अन्य दस्तावेज में यदि कोई त्रुटि है तो उसे केवल मिलान करने के लिए वोटर आईडी में त्रुटि वाले जानकारी न भरें। उन्होंने कहा कि मैपिंग वाले कॉलम में जानकारियों को भरते समय उसे विगत के एसआईआर सूची में जो जानकारी दी गई है उसे ठीक वैसा ही भरें।
तीन अलग-अलग स्थितियों में भरना होगा फॉर्म
उन्होंने बताया कि फॉर्म के दूसरा भाग में पिछले एसआईआर में दर्ज विवरण को मतदाता की जन्म तिथि के अनुसार तीन अलग-अलग स्थितियों में भरना होता है।
- पहली स्थिति: यदि मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है, तो प्रपत्र के बाएं हिस्से में विगत एसआईआर के मतदाता सूची के हूबहू केवल स्वयं का नाम, एपिक नंबर, पिता का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र संख्या और भाग व क्रम संख्या दर्ज करनी होगी।
- दूसरी स्थिति: यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो फॉर्म के दाएं हिस्से में विगत एसआईआर के मतदाता सूची के हूबहू माता या पिता में से किसी एक का विवरण (नाम, एपिक संख्या, उनके पिता का नाम, संबंध, जिला, राज्य और पूर्व दर्ज विधानसभा क्षेत्र व भाग/क्रम संख्या) भरना होगा।
- तीसरी स्थिति: यदि मतदाता का जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, तो दाएं हिस्से को एक लकीर के माध्यम से दो भागों में विभाजित करके विगत एसआईआर के मतदाता सूची के हूबहू एक तरफ पिता और दूसरी तरफ माता, दोनों का विवरण स्पष्ट रूप से भरना है।
