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Monday, August 3, 2026

बांग्लादेश: हिन्दू संत चिन्मय ब्रह्मचारी को दो और मामलों में जमानत, अब चार केस में मिली राहत

ढाका। बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने हिन्दू संत चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को दो और मामलों में जमानत दे दी है। इसके साथ ही उनके खिलाफ दर्ज छह मामलों में से चार में उन्हें राहत मिल चुकी है। हालांकि, दो मामलों में जमानत लंबित होने के कारण फिलहाल उनकी रिहाई नहीं होगी।

चिन्मय ब्रह्मचारी के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने जमानत मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कुल छह मामले दर्ज हैं। इनमें से चार मामलों में अदालत से जमानत मिल चुकी है, जबकि शेष दो मामलों की सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति केएम जाहिद सरवर और न्यायमूर्ति शेख अबू ताहिर की पीठ ने रविवार देर शाम जमानत का आदेश पारित किया।

वकील ने बताया कि लंबित मामलों में चटगांव में वकील सैफुल इस्लाम की मौत से जुड़ा हत्या का मामला और राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान से संबंधित राजद्रोह का मामला शामिल है। राजद्रोह मामले में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश अभी भी प्रभावी है।

गौरतलब है कि चिन्मय कृष्ण दास ब्रह्मचारी को 25 नवंबर 2024 को राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान के आरोप में दर्ज राजद्रोह मामले में ढाका से गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर भारत सहित कई देशों में विरोध दर्ज कराया गया था।

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