राँची । सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC) द्वारा आयोजित झारखण्ड पात्रता परीक्षा (JET)-2024 (विज्ञापन सं0-08/2025) के कदाचार मुक्त संचालन और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री मंजूनाथ भजन्त्री एवं वरीय पुलिस अधीक्षक श्री राकेश रंजन के संयुक्तादेश द्वारा पुलिस बल के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों द्वारा भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी श्री कुमार रजत ने बीएनएसएस (BNSS) की धारा-163 के तहत परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी कर दी है।
इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
सदर एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
(1) सरकारी कार्य में लगे कर्मियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को छोड़कर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह जमा होने पर रोक रहेगी। (2) परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का व्यवहार पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। (3) ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के अस्त्र-शस्त्र (जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि) लेकर चलने पर पाबंदी होगी। (4) पारंपरिक व अन्य हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलने पर पूर्ण रोक रहेगी। (5) परीक्षा केंद्रों के निर्धारित दायरे में किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।
14 जून को सुबह 7 से शाम 4 बजे तक प्रभावी रहेगा आदेश
यह निषेधाज्ञा दिनांक 14.06.2026 को प्रातः 07:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इन 5 परीक्षा केंद्रों पर लागू रहेगा नियम:
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सेंट पॉल्स कॉलेज (ST. PAUL’S COLLEGE), चर्च रोड, रांची
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सेंट जॉन्स हाई स्कूल (ST. JOHN’S HIGH SCHOOL), करबला टैंक रोड, रांची
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राम टहल चौधरी हाई स्कूल (हिंदी मीडियम), पीएचईडी, बूटी, रांची
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सेंट मार्गरेट्स गर्ल्स हाई स्कूल (ST. MARGARET’S GIRLS HIGH SCHOOL), बहु बाजार, चर्च रोड, रांची
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सेंट ऐन्स इंटरमीडिएट कॉलेज (ST. ANNE’S INTERMEDIATE COLLEGE), पुरुलिया रोड, रांची
