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Saturday, July 4, 2026

रांची में कचरा प्रबंधन के नए नियम लागू, बड़े संस्थानों के लिए SWM पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य

रांची। राजधानी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) व्यवस्था को अधिक प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त कदम उठाया है। अपर नगर आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न बल्क वेस्ट जनरेटरों (BWGs) के साथ एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में स्पष्ट किया गया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स-2026 के तहत सभी बड़े संस्थानों को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के SWM पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना अब अनिवार्य होगा।

कौन हैं ‘बल्क वेस्ट जनरेटर’? तय किए गए मानक

नगर निगम के नियमों के मुताबिक, निम्नलिखित श्रेणियों में आने वाले संस्थानों को बल्क वेस्ट जनरेटर (BWG) माना गया है और उनके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है:

  • बिल्ट-अप एरिया: जिनका निर्मित क्षेत्र 20,000 वर्गमीटर या उससे अधिक है।

  • पानी की खपत: जहां प्रतिदिन 40,000 लीटर या उससे अधिक जल का उपयोग होता है।

  • कचरा उत्पादन: जहां रोजाना 100 किलोग्राम या उससे अधिक ठोस अपशिष्ट (कचरा) निकलता है।

चार रंगों के डस्टबिन और स्रोत पर पृथक्करण अनिवार्य

अपर नगर आयुक्त ने बताया कि 1 अप्रैल 2026 से ही सभी बड़े संस्थानों के लिए अपने परिसर में चार रंगों के डस्टबिन—हरा, नीला, लाल और काला रखना अनिवार्य कर दिया गया है। संस्थानों को कचरा निकलते वक्त ही (स्रोत स्तर पर) उसे अलग-अलग करना होगा। इसके साथ ही, इन संस्थानों को अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले गीले और बागवानी कचरे का स्वयं प्रसंस्करण (Processing) करना होगा। यदि वे इसमें सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें नगर निगम से मान्यता प्राप्त पंजीकृत सेवा प्रदाता (एजेंसी) की मदद लेनी होगी।

लापरवाही बरतने पर होगी कानूनी कार्रवाई

बैठक के दौरान नगर निगम के अधिकारियों ने SWM पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया का लाइव डेमो भी दिखाया। निगम ने चेतावनी दी है कि सभी पात्र संस्थान बिना किसी देरी के अपना पंजीकरण सुनिश्चित करें। निर्धारित नियमों की अनदेखी करने वाले और कचरा प्रबंधन में लापरवाही बरतने वाले संस्थानों के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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