बिरसा भूमि लाइव
- विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति
- सभी प्रतिनियुक्तियां दिनांक 19.09.2023 के अपराह्न 06ः00 बजे से रेल टेका आंदोलन के शांतिपूर्ण समाप्ति तक रहेंगी प्रभावी
- पूरे आंदोलन की होगी वीडियोग्राफी, संबंधित थाना प्रभारियों को असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने का आदेश
रांची : कुड़मी विकास मोर्चा द्वारा रेल टेका (रेल चक्का जाम) 20 सितंबर के दौरान विधि-व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा संयुक्तादेश जारी किया गया है।
प्राप्त सूचनानुसार आंदोलन के तहत मुरी रेलवे स्टेशन, गोमो रेलवे स्टेशन, नीमडीह रेलवे स्टेशन, घाघरा रेलवे स्टेशन सहित ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल के विभिन्न रेलवे स्टेशनों में रेल टेका आंदोलन किया जायेगा। मुरी रेलवे स्टेशन (रांची) में अनिश्चितकालीन धरना दिये जाने एवं उक्त कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से अत्याधिक संख्या में लोगों के शामिल होने के लिए एक दिन पूर्व से ही अपने अपने क्षेत्रों से धरनास्थल पर पहुँचने हेतु प्रस्थान किये जाने की सूचना है। इस आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची के आदेश (ज्ञापांक-3235 दिनांक 18.09.2023) द्वारा दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
वर्णित प्रतिनियुक्ति के अतिरिक्त विधि-व्यवस्था एवं लोक परिशांति बनाये रखने हेतु सिंहपुर चौक, झारखण्ड मोड़, झारखण्ड-बंगाल सीमा, बरजो पुल के पास, यूनियन बैंक के पास बड़ा मुरी, रेलवे हॉस्पिटल के पास, धरनास्थल, मुरी रेलवे स्टेशन, सिल्ली थाना के सामने सहित अन्य आवश्यक स्थानों पर दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं बलों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी प्रतिनियुक्तियां दिनांक 19.09.2023 के अपराह्न 06ः00 बजे से रेल टेका आंदोलन के शांतिपूर्ण समाप्ति तक प्रभावी रहेंगी।
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी सिल्ली, अंचल अधिकारी सिल्ली एवं पुलिस उपाधीक्षक, सिल्ली को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए भ्रमणशील रहकर सम्पूर्ण क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
रांची के सभी संबंधित थाना प्रभारी को रेल चक्का जाम के मद्देनजर आसूचना संकलन कर अपने-अपने क्षेत्र के वैसे स्थानों को भी चिन्हित करने का आदेश दिया गया है, जहाँ धरना-प्रदर्शन समर्थक एकत्रित होकर विधि-व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं। एसे स्थलों पर आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारी/बल की अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति का भी आदेश दिया गया है। सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र के वैसे असामाजिक तत्वों को भी चिन्हित कर निरोधात्मक कार्रवाई करने को कहा गया है, जो धरना-प्रदर्शन में शामिल होकर तोड़-फोड़ कर शांति व्यवस्था भंग कर सकते हैं।
अग्निशाम पदाधिकारी, रांची को मुरी रेलवे स्टेशन, धरनास्थल, मुरी ओपी, सिल्ली थाना एवं सिल्ली रेलवे स्टेशन के पास दिनांक 19.09.2023 के अपराह्न 06ः00 बजे तक अग्निशमन वाहन कर्मियों सहित प्रतिनियुक्ति करने का आदेश दिया गया है।
उपरोक्त स्थल पर सिविल सर्जन, रांची को चिकित्सक दल, आवश्यक उपकरण तथा जीवन रक्षक दवाओं के साथ एक-एक एम्बुलेंस प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है।
जारी संयुक्तादेश में सभी थाना मोबाईल को अपने-अपने थाना क्षेत्र में सघन गश्ती करने तथा प्राप्त सूचना पर अपने वरीय प्रभारी को सूचना देते हुए आवश्यकतानुसार कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। वीडियोग्राफी, यातायात आदि को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया है।
विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, राँची एवं पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, रांची हैं। जिन्हें आवश्यकतानुसार अपने स्तर से अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करते हुए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु सभी आवश्यक प्रबंध करने का निदेश दिया गया है।