कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा न्यायिक राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने चाईबासा की एमपी–एमएलए विशेष अदालत द्वारा जारी समन आदेश को खारिज कर दिया है, जिसे मानहानि से जुड़ी टिप्पणी के आरोप में जारी किया गया था।
मामला क्या है?
यह विवाद 2018 में राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर कही गई टिप्पणी से उत्पन्न हुआ था। उस समय एक शिकायतकर्ता ने चाईबासा के सीजेएम कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। बाद में विशेष अदालत ने समन जारी किया।
हाई कोर्ट ने क्या कहा?
रांची स्थित झारखंड हाई कोर्ट की एकलपीठ ने यह पाया कि सीजेएम द्वारा आदेश जारी करने की प्रक्रिया अवैध और प्रक्रिया-रहित थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष अदालत का समन आदेश सत्र न्यायालय के आदेश से प्रभावित था, जो विधिक मानदंडों का अनुचित अनुपालन था।
इसके अलावा, हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को न्यायालय स्तर पर पुनर्विचार के लिए वापस भेजने का निर्देश दिया है।
राजनीति और दायरा
यह कानूनी निर्णय राहुल गांधी के लिए राजनीतिक और विधिक दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राजनीतिक विरोध-प्रत्यिरोध और न्यायिक मर्यादा जैसे संवेदनशील मुद्दों को छूआ है।


