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Saturday, July 4, 2026

पायरेसी पर सख्त हुआ केंद्र, टेलीग्राम को 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट देने का निर्देश

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को पायरेसी के खिलाफ स्वयं प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने नोटिस जारी कर प्लेटफॉर्म से पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी सामग्री को हटाने, उल्लंघन करने वाले चैनलों और समूहों पर कार्रवाई करने तथा बेहतर पहचान प्रणाली विकसित करने को कहा है।

15 दिन में देनी होगी विस्तृत रिपोर्ट

आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मंत्रालय ने टेलीग्राम को अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था और पायरेसी रोकने के लिए उठाए गए कदमों पर 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।

मंत्रालय ने कहा कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 और सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत कॉपीराइट उल्लंघन दंडनीय अपराध है। इसका उद्देश्य भारतीय फिल्म उद्योग और ओटीटी क्षेत्र को पायरेसी से होने वाले नुकसान से बचाना है।

सरकार ने पहले भी की थी कार्रवाई

सरकार इससे पहले पायरेटेड सामग्री प्रसारित करने वाले 3,000 से अधिक टेलीग्राम चैनलों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। मंत्रालय ने टेलीग्राम को याद दिलाया कि एक मध्यस्थ (इंटरमीडियरी) के रूप में उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत आवश्यक सावधानी बरतना अनिवार्य है।

मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि टेलीग्राम केवल सरकार द्वारा हर पायरेसी चैनल की अलग-अलग पहचान किए जाने का इंतजार नहीं कर सकता। यदि पायरेटेड सामग्री लगातार उपलब्ध रहती है या अनुपालन में लापरवाही बरती जाती है, तो लागू कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की जांच और कार्रवाई की जा सकती है।

सरकार ने कहा कि यह कदम देश के क्रिएटर्स, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है।

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