अनुमंडल पदाधिकारी गुमला की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के परिचालन हेतु बैठक सम्पन्न

बिरसा भूमि लाइव

गुमला : अनुमंडल पदाधिकारी, गुमला राजीव नीरज एवं जिला परिवहन पदाधिकारी गुमला बिजय सिंह बिरुआ की संयुक्त अध्यक्षता में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के संबंध में आज दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को गुमला जिला मुख्यालय में गुमला अंचल के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ ग्राम गाड़ी को सुचारू रूप से चलाने के लिए सड़क मार्ग के चयन के लिए बैठक का आयोजन किया गया। ज्ञात होगी मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 के क्रियान्वयन के लिए विभाग से स्वीकृति प्रदान की गई है इस उपलक्ष में नवीन क्रय किए गए वाहनों जिसमें 7 से 42 बैठान क्षमता(चालक को छोड़कर) को परमिट एवं अन्य सुविधा प्रदान करना है ।

इस योजना के तहत नई नवीन क्रय किए गए वहां जिनकी बैठ क्षमता 7 से 42 (चालक को छोड़कर )हो को मार्ग कर में कर मुक्त किया जाएगा, परमिट शुल्क मात्र ₹1, आवेदन शुल्क मात्र ₹1, वाहन निबंधन शुल्क मात्र ₹1, एवं फिटनेस जांच शुल्क मात्र ₹1 लिया जाएगा। ग्रामीण मार्ग पर संचालित वाहन द्वारा संतोषजनक रूप से सेवायान का परिचालन किए जाने की स्थिति में परमिट नवीकरण पुनः 5 वर्षों अथवा योजना लागू रहने की तिथि जो भी पहले हो परमिट का नवीकरण किया जाएगा तथा सभी प्रकार के सब्सिडी दी जाएगी।

मार्ग परिचालन के लिए अधिकतम लंबाई 125 किलोमीटर तय की गई है, 125 किलोमीटर पर अधिकतम 30 किलोमीटर का मार्ग नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे पर पड़ सकता है इसके अतिरिक्त सभी मार्ग ग्रामीण होने चाहिए।
सरकार की तरफ से 33 से 42 सीटर गाड़ियों पर 18 रुपए, 25 से 32 सीटर गाड़ियों पर 14.50 रुपए , 13 से 24 सीट की गाड़ियों पर 10.50 रुपए एवं 7 से 12 सीटर गाड़ियों पर 7.50 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराकर योजना का सफल संचालन करने पर भी चर्चा की गई।
योजना के तहत 5% ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान रखा गया है। परमिट की स्वीकृति की प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत परिचालित वाहन एवं अधिसूचित मार्ग G.P.S लोकेशन तथा एलाइनमेंट सॉफ्टवेयर के माध्यम से रियल टाइम डाटा में प्रदर्शित होती रहेगी ।

इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक), छात्र-छात्रा, 100% hearing impaired person (Deaf and dumb), Orthopedically challenged with 40 to 49% bodily deformity, Immune Deficiency (HIV/AIDS Person) , राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन से आच्छादित महिला, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त झारखंड आंदोलनकारी लाभार्थी को 100% रियायत दिया जायेगा, इसके अतिरिक्त Total blind person, Mentally retarded person, Orthopaedically challenged with 50-100% bodily deformity,को 100% और उनके साथ चलने वाले अनुरक्षण को भी 100% रियायत प्रदान किया जाना है।

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