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Tuesday, March 3, 2026

रांची के होटल और लॉज संचालकों के लिए डीसी का सख्त निर्देश

रांची जिला प्रशासन ने ठंड और खराब मौसम में उड़ानों में व्यवधान के दौरान यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए होटल संचालकों को दिशा-निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि दिसंबर-जनवरी में घने कोहरे के कारण विशेषकर उत्तर भारत से आने-जाने वाली उड़ानों में बार-बार व्यवधान उत्पन्न होता है। इस दौरान कई यात्री मजबूरन होटल में ठहरने को विवश होते हैं। कुछ स्थानों पर इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए होटल किरायों में अत्यधिक और मनमानी वृद्धि की शिकायतें मिली हैं। जिला प्रशासन ने कहा कि हवाई सेवाओं में बाधा या आपदा की स्थिति में किसी भी प्रकार की किराया वृद्धि अनुचित और अस्वीकार्य है। ऐसे समय में निर्धारित और सामान्य दर से अधिक शुल्क वसूलना उपभोक्ता हितों के खिलाफ है। निर्देशों के अनुसार उड़ान निरस्त या विलंब होने पर कमरों के किराये में मनमानी वृद्धि नहीं की जाएगी। पूर्व निर्धारित दरों पर ही कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। यात्रियों के साथ सहयोगात्मक और मानवीय व्यवहार किया जाएगा। किसी भी प्रकार की अतिरिक्त या छिपी हुई फीस नहीं ली जाएगी। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित होटल संचालकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

 

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