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Tuesday, March 3, 2026

1 नवंबर से होंगे बैंक-खाता, लॉकर्स व पेंशनर्स के लिए बड़े नियम-परिवर्तन

1 नवंबर 2025 से देश में वित्त-प्रबंधन और बैंकिंग के नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं। ये बदलाव खाताधारकों, बैंक लॉकर उपयोगकर्ताओं, पेंशनर्स और क्रेडिट-कार्ड-होल्डर्स सभी को प्रभावित करेंगे।

मुख्य बदलाव

  • बैंक जमा खातों, लॉकर व सुरक्षित-रखाई सामान के लिए अब चार तक नामित व्यक्ति (नॉमिनी) चुनने की सुविधा मिलेगी।

  • नामांकन प्रक्रिया में दो विकल्प होंगे: एक साथ सभी नामित करना (समवर्ती) या क्रम-वार नामांकन (सक्सेसिव)।

  • बैंक खाते खोलते समय बैंक को ग्राहक को नामांकन की सुविधा समझानी होगी; नामांकन न लेने का निर्णय लेने पर लिखित घोषणा ली जाएगी।

  • लॉकर व सुरक्षित-रखाई सामान के मामले में केवल क्रम-वार नामांकन (सक्सेसिव) की अनुमति होगी।

  • पेंशनर्स को जीवन प्रमाण (जेवन प्रमान) जमा करने की अवधि 1 नवंबर से शुरू होगी, जबकि कुछ अन्य वित्त-पैकेज-समय सीमा विस्तार भी मिली है।

क्या करना होगा?
• यदि आपके बैंक खाते, लॉकर या सुरक्षित-रखाई सामान हैं तो 1 नवंबर से पहले बैंक से नामांकन संबंधी फॉर्म, निर्देश व आपके वर्तमान नामियों की स्थिति जांच लें।
• यदि अभी तक नामांकन नहीं किया है, तो नए नियम आने के समय अपनी व्यवस्था अपडेट करना बेहतर होगा।
• यदि आप पेंशनर्स हैं, तो जीवन-प्रमाण आदि की आवश्यक कार्रवाई समय पर करना सुनिश्चित करें ताक र जैसे ही प्रक्रिया शुरू हो, कोई परेशानी न हो।

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