रांची । झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा-2026 को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 19 जुलाई 2026 को सुबह 6:30 बजे से रात 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। परीक्षा के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन के लिए रांची जिले के 127 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी।
परीक्षा केंद्रों के आसपास इन गतिविधियों पर रोक
प्रशासन के आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी-कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा को इससे छूट दी गई है।
इसके अलावा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला जैसे हरवे हथियार रखने और किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में होगी परीक्षा
परीक्षा के विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के संयुक्त आदेश पर परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रशासन ने आशंका जताई है कि असामाजिक तत्व भीड़ जुटाकर व्यवस्था प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं, इसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
जन शिकायतों के लिए रांची जिला प्रशासन का आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर अबुआ साथी–9430328080 जारी किया गया है।


