पश्चिमी सिंहभूम । चाईबासा स्थित विशेष अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने उस पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।
यह मामला किरीबुरू थाना क्षेत्र का है जो 09 अप्रैल 2024 को दर्ज किया गया था। इसमें पोक्सो से विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। करमपदा निवासी दिलीप गुडिया (पिता–पियुस गुडिया) पर आरोप था कि उसने नाबालिग बच्ची को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
मामले में किरीबुरू पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलन किया, जिसमें पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट, प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य गवाहों के बयान और तकनीकी साक्ष्य शामिल थे।
मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपित को दोषी करार दिया।

