नई दिल्ली | दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट (AI Summit) के दौरान ‘शर्टलेस’ प्रदर्शन के मामले में युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। हालांकि, इस मामले में अन्य चार कार्यकर्ताओं की पुलिस हिरासत पहले ही तय की जा चुकी है।
उदय भानु चिब: जमानत की शर्तें
ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने चिब को 50,000 रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने जमानत के साथ सख्त शर्तें भी रखी हैं:
पासपोर्ट जमा करना: चिब को अपना पासपोर्ट अदालत को सौंपना होगा।
इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स: जांच के लिए उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (Gadgets) जमा करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले 24 फरवरी को चिब को चार दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि चिब ने ही इस पूरे प्रदर्शन की साजिश (Conspiracy) रची थी और प्रदर्शनकारियों को लॉजिस्टिक्स सहायता प्रदान की थी।
कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई और गिरफ्तारियाँ
पुलिस ने इस मामले में चार अन्य युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है, जिन्हें 21 फरवरी को ही पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था।
गिरफ्तार कार्यकर्ता:
कृष्णा हरि
कुंदन यादव
अजय कुमार
नरसिम्हा यादव
इन चारों को 20 फरवरी की दोपहर प्रगति मैदान (भारत मंडपम) के पास प्रदर्शन करते हुए पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस ने चिब की 7 दिनों की और हिरासत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जमानत देना उचित समझा। पुलिस का मुख्य ध्यान अब प्रदर्शन की प्लानिंग और इसके पीछे के नेटवर्क की जांच पर है।


