बिरसा भूमि लाइव
जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक
उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा के निदेशानुसार बैठक
अपर जिला दंडाधिकारी (कानून व्यवस्था) राँची की अध्यक्षता में बैठक
रांची : उपायुक्त राहुल कुमार के निदेशानुसार आज समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित सभागार में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) राँची, राजेश्वर नाथ आलोक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय तम्बाकू नियंत्रण समिति की बैठक सह एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।
बैठक में जिला नोडल पदाधिकारी तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम डॉ एआर मुस्तफा, प्रखंड विकास पदाधिकारी बेड़ो, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजीव कुमार राज्य सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, सुशांत कुमार, जिला सलाहकार तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम एवं टाटा ट्रस्ट की ओर से नीरज कुमार एवं अन्य संबंधित सभी पदाधिकारी मौजूद थे। बैठक में राजीव कुमार् राज्य परामर्शी के द्वारा राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम से सम्बन्धित सभी प्रकार की जानकारी देते हुए बताया गया कि खास कर सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम-2003 अंतर्गत छापामारी दस्ते द्वारा किन किन धाराओं के साथ करवाई की जा सकती है तथा करवाई के बाद इकट्ठा हुए पैसे को किस माध्यम से स्वयं सरकार के खाते मे जमा की जायेगी।
प्रखंड स्तरीय धावा दल द्वारा सप्ताह मे एक दिन निश्चित कर छापमारी करें : अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के द्वारा बैठक में सभी संबंधित अधिकारी को प्रखंड स्तरीय धावा दल द्वारा सप्ताह मे एक दिन निश्चित कर छापमारी करना सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।
भारत सरकार के निर्देश का अनुपालन : अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा संबंधित अधिकारियों से कहा गया भारत सरकार के निर्देशानुसार अपने कार्य क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सभी शिक्षण संस्थानो को तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान घोषित करवाना सुनिश्चित करेंगे एवं तम्बाकू मुक्त पंचायत बनाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कदम् उठाना सुनिश्चित करेंगे।
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) ने बैठक के दौरान सभी सम्बंधित अधिकारी द्वारा खास तौर पर निर्देशित करते हुए कहा कि इस बैठक मे तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु सबकी सहभागिता अपेक्षित हैं।
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) ने सबका का मंतब्य सुनते हुए कई निर्देश दिए
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा बैठक में आये सभी अधिकारियों और इससे जुड़े लोगों का मंतब्य सुनते हुए इसपर आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने एवं तम्बाकू पदार्थो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध पर दंड का प्रावधान इससे जुड़ी सभी कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों को सार्वजनिक स्थानों में सिगरेट पीने एवं तम्बाकू पदार्थो के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध पर दंड का प्रावधान इससे जुड़ी सभी कानूनों का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए इसका पालन कराना सुनिश्चित करने को कहा।
तम्बाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की सहभागिता
अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था) द्वारा तम्बाकू मुक्त भविष्य के लिए युवाओं की सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण हैं, इस पर खास ध्यान देते हुए इसके प्रचार-प्रसार पर विशेष जोर देने को कहा।