झारखंड हाईकोर्ट में होने वाले खर्च का विधि विभाग ने किया निर्धारण

बिरसा भूमि लाइव

रांची : झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से दायर किए जाने वाले वाद, शपथ पत्र, प्रति शपथ पत्र, पूरक-प्रतिशपत्र, कारण-पृच्छा इत्यादि में होने वाले व्यय का निर्धारण विधि विभाग ने किया है। पिछली बार यह निर्धारण 10 जुलाई, 2006 की तिथि से किया था। ऐसे में काफी लंबे समय के बाद नये सिरे से निर्धारण किया गया है।

नयी दर निर्धारण संबंधी जानकारी विधि विभाग के प्रधान सचिव सह विधि परामर्शी नलिन कुमार ने शनिवार को पत्र लिखकर सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव इत्यादि को दिया है। यह स्पष्ट किया गया कि सरकार के भी विभाग, कार्यालय निदेशालय, क्षेत्रीय कार्यालय इत्यादि झारखंड हाई कोर्ट में व्यय होने वाले राशि की विवरणी विधि विभाग के स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी संबंधी होने वाली हर बुधवार की बैठक में जानकारी देंगे। इसमें वाद संख्या, ओथ संख्या, वादी-प्रतिवादी का नाम, व्यय राशि की पूरी जानकारी देनी होगी।

मद स्वीकृत दर

  • डिस्टेशन शुल्क 20.00 रुपये (कंप्यूटर से एक प्रति ही निकालने के लिए अन्य प्रतियों की छायाप्रति होगी)।
  • याचिका के लिए स्टांप संबंधित अधिनियम, नियम से निर्धारित होगा।
  • शपथ पत्र के लिए स्टांप संबंधित अधिनियम, नियम से निर्धारित होगा।
  • आईडेंटिफिकेशन-50.00 रुपये।
  • कोर्ट फीस, आईए इत्यादि में संबंधित अधिनियम, नियम से निर्धारित होगा।
  • शपथ, ओथ-40.00 रुपये।
  • मिशलेनियस-250.00 रुपये।
  • फोटो स्टेट कॉफी, प्रति पृष्ठ-2.00 रुपये।

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