तारा शाहदेव मामला : रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल को उम्र कैद की सजा

बिरसा भूमि लाइव

रांची : नेशनल शूटर तारा शाहदेव को प्रताड़ित करने के मामले में सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने तीनों दोषियों रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन, हाईकोर्ट के बर्खास्त पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी के खिलाफ सजा का एलान कर दिया है।

रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन को आजीवन कारावास का सजा दी गयी है। उस पर पचास हज़ार का जुर्माना लगा है। मुश्ताक अहमद को 15 साल सश्रम कारावास की सजा और पचास हजार जुर्माना, कौशल रानी को दस साल की सजा, पचास हजार का जुर्माना लगाया गया है।

30 सितम्बर को अदालत ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों आरोपितों को आईपीसी की धारा 120बी, 496, 376(2)एन, 323, 298, 506 में दोषी पाया था। इस दौरान अभियोजन पक्ष (सीबीआई) के वरिष्ठ लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह मौजूद थे।

इनमें रंजीत कोहली उर्फ रकिबुल हसन, पूर्व रजिस्ट्रार मुश्ताक अहमद व रंजीत कोहली की मां कौशल रानी शामिल हैं। दोषी करार दिए जाने के साथ ही जमानत पर चल रहे इन तीनों को न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेज दिया गया था।

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