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Wednesday, May 27, 2026

झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला: पेंशनधारियों और कर्मियों का बढ़ा महंगाई भत्ता, ‘अबुआ दवाखाना’ और ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’ को मंजूरी

राँची |  मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, सरकारी कर्मचारियों, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाई गई है। सरकार ने जहाँ एक तरफ सातवें, छठे और पाँचवें वेतनमान वाले कर्मियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए “अबुआ दवाखाना” योजना की शुरुआत करने का फैसला किया है।

यहाँ पढ़ें कैबिनेट बैठक के सभी मुख्य बिंदु:

1. सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सौगात
  • महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी: राज्य सरकार के कर्मियों को सातवें, छठे और पाँचवें वेतनमान में 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।

  • पेंशनभोगियों को राहत: छठे और सातवें वेतनमान वाले राज्य सरकार के पेंशनधारियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी 1 जनवरी 2026 से बढ़ी हुई दरों पर महंगाई राहत (DR) का लाभ मिलेगा।

  • न्यायाधीशों के भत्ते में वृद्धि: झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों को दी जाने वाली अनुसेवक भत्ता और अनुसचिवीय सहायता राशि में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।

2. स्वास्थ्य क्षेत्र: ‘अबुआ दवाखाना’ और NHM का विस्तार
  • अबुआ दवाखाना की स्थापना: राज्य में एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा जैसी बहु-चिकित्सा प्रणालियों पर आधारित एकीकृत औषधि केंद्रों—“अबुआ दवाखाना” की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई है।

  • PM-ABHIM और NHM का विस्तार: केंद्र प्रायोजित ‘प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन’ (PM-ABHIM) और ‘राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन’ (NHM) के कार्यकाल और MoU के विस्तार को स्वीकृति दी गई है।

  • जूनियर डॉक्टरों की स्टाइपेंड वृद्धि: राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों के जूनियर रेजिडेंट (एकेडमिक/नॉन-एकेडमिक) और इंटर्न्स की वृत्तिका (Stipend) के पुनरीक्षण को घटनोत्तर मंजूरी दी गई है।

3. कृषि, जैविक खेती और पशुपालन

  • 1.05 लाख हेक्टेयर में जैविक खेती: राज्य में जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए तीन चरणों (वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक) की योजना को मंजूरी मिली है। कुल 1.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 37,012.50 लाख रुपये की लागत तय की गई है। इसके प्रथम चरण के लिए 4,287.50 लाख रुपये जारी कर दिए गए हैं।

  • व्यवसायिक बकरा-बकरी पालन योजना: वित्तीय वर्ष 2026-27 में ‘मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना’ के तहत पशुपालकों को बढ़ावा देने के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 30 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है।

4. निबंधन शुल्क से मुक्ति और रेलवे को भूमि हस्तांतरण
  • विस्थापितों और जन-कल्याण के लिए बड़ी छूट: पुनर्वास नीति के तहत विस्थापितों को मिले भू-भाग या नागरिकों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए दान की गई भूमि के दस्तावेजों पर अब स्टाम्प ड्यूटी (मुद्रांक) और निबंधन शुल्क नहीं लगेगा

  • लोधमा-पिस्का लिंक रेल लाइन: खूंटी जिले के कर्रा अंचल में 11.635 एकड़ गैरमजरूआ भूमि को ₹17,81,58,938 की अदायगी पर साउथ ईस्टर्न रेलवे (SER) को स्थायी रूप से हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई है।

5. तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास
  • CSC e-Governance को जिम्मेदारी: उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत विभिन्न वेब पोर्टल्स के विकास, रख-रखाव और होस्टिंग के लिए झारखंड वित्त नियमावली के नियमों को शिथिल करते हुए भारत सरकार के उपक्रम M/s CSC e-Governance Services India Limited को मनोनयन के आधार पर चुना गया है।

  • ITIs का अपग्रेडेशन: केंद्र प्रायोजित योजना “PM SETU” के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) के अपग्रेडेशन और संचालन को मंजूरी दी गई है।

6. कानून, न्याय और पुलिस प्रशासन
  • मादक पदार्थों के खिलाफ ‘पुरस्कार नीति’: स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत अवैध ड्रग्स, तस्करी और पेडलिंग की सूचना देने व प्रभावी कार्रवाई करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार नीति के गठन की स्वीकृति दी गई है।

  • नए पदों का सृजन: गिरिडीह के बगोदर-सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 20 पद और पश्चिमी सिंहभूम के चक्रधरपुर अनुमंडलीय न्यायालय के लिए 41 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।

  • लोकायुक्त की नियुक्ति: झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री अमिताभ कुमार गुप्ता को झारखंड का लोकायुक्त नियुक्त किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

7. वैट (VAT) नियमों में खुदरा विक्रेताओं को राहत
  • राज्य के भीतर ही पेट्रोल, डीजल और मदिरा (Liquor) का क्रय-विक्रय करने वाले ऐसे खुदरा विक्रेताओं को (जिन्होंने पहले ही वैट का भुगतान कर दिया है) FORM JVAT 200 (त्रैमासिक विवरणी) और FORM JVAT 213 (मासिक विवरण) दाखिल करने से मुक्त कर दिया गया है।

8. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
  • विमान सेवा के लिए समझौता: दुमका हवाई अड्डे से ‘उड़ान’ (RCS-UDAN) योजना के तहत नियमित हवाई सेवा शुरू करने के लिए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के साथ कॉस्ट रिकवरी बेसिस पर समझौता करने के प्रारूप को मंजूरी दी गई।

  • कलाकारों को पेंशन: राज्य के वृद्ध, गंभीर रूप से अस्वस्थ या स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका (पेंशन) योजना को हरी झंडी दी गई है।

  • UIDAI के साथ Supplementary Agreement: झारखंड सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के बीच आधार रेगुलेशन 2021 के तहत पूरक एकरारनामा (Supplementary Agreement) को स्वीकृति दी गई है।

  • झारखंड भवन का शुल्क पुनरीक्षण: नई दिल्ली स्थित झारखंड भवन (वसंत विहार) और न्यू झारखंड भवन (बंगला साहिब रोड) के कमरों के आवासन शुल्क (Room Tariff) में बदलाव को मंजूरी दी गई है।

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