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Monday, April 20, 2026

अभि-नील हत्याकांड में आठ वर्ष बाद 20 आरोपित दोषी करार, सजा की घोषणा 24 अप्रैल काे

गुवाहाटी। बहुचर्चित अभि-नील हत्याकांड में लगभग आठ वर्षों तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायालय नगांव ने अंतिम फैसला सुनाते हुए 20 आरोपितों को दोषी करार दिया है, जबकि 25 अन्य को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। उल्लेखनीय की आठ वर्ष पहले उदीयमान संगीतकार अभि और नील कार्बी आंगलोंग जिले में मोबलिचिंग का शिकार हुए थे। चार दर्जन से अधिक लोगों ने मिलकर दोनों की निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी थी।

उल्लेखनीय है कि, यह घटना 8 जून, 2018 को कार्बी आंगलोंग के डोकमका में हुई थी। कार्बी भूमि की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने गए युवा संगीतकार निलोत्पल दास और अभिजीत नाथ काे कुछ उन्मादी लोगों के हमले का शिकार हो गए थे। अपनी जान बचाने के लिए बार-बार गुहार लगाने के बावजूद वे उन हमलावरों से खुद को बचा नहीं सके।

लंबे समय से लंबित इस मामले में अदालत ने विभिन्न साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय दिया। फैसले को इस मामले में एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जिसने लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पक्षों को राहत दी है।

अदालत ने दोषी ठहराए गए आरोपितों की सजा की घोषणा के लिए 24 अप्रैल की तारीख निर्धारित की है। इस दिन प्रत्येक दोषी की भूमिका के आधार पर सजा तय की जाएगी।

दोषी ठहराए गए व्यक्तियों में बिश्वराम स्वर्गियारी, पानटेंग बसुमतारी, आलाफाजक्रोज तिमुंग, इंसेंट इंग्ती, रायकांग तिमुंग, रत्नेश्वर तेरांग, फूकन लेक्टी, एन्स तिमुंग, प्रेस तिमुंग, रूपसिंग क्रो, धनु मेश, बाबूसिंग क्रो, बिक्रम हांसे, शिकारी रोंग्पी, बाबू रोंग्पी, विद्या सिंह रोंग्पी, मेंसिंग क्रो, दीपज्योति बसुमतारी, वारिश रोंग्पी और ओनोदा मेश शामिल हैं।

मामले की अगली सुनवाई में सजा का ऐलान किया जाएगा, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अभि-नील के परिवार के साथ-साथ पूरे असम के लोग इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे।

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