बिरसा भूमि लाइव
- जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा जारी किया गया आदेश
- दिनांक 11 मई के अपराह्न 5ः00 बजे से मतदान समाप्ति तक के लिए ड्राई डे
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 C के प्रावधानों के तहत ड्राई डे
- खूंटी एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत इन प्रखंडों के मतदान केन्द्रों में दिनांक 13.05.2024 को होने हैं मतदान
रांची : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 C के प्रावधानों के तहत रांची जिले के बुण्डू, तमाड़, चान्हो, माण्डर, बेड़ो, इटकी एवं लापुंग प्रखण्ड में 11 मई के अपराह्न 5ः00 बजे से मतदान समाप्ति तक के लिए ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया गया है। इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची राहुल कुमार सिन्हा द्वारा आदेश जारी किया गया है। इसके तहत स्प्रिटयुक्त, नशीला शराब या समान प्रकृति के अन्य पदार्थ किसी होटल, भोजनालय, शराबखाने, दुकान या किसी अन्य स्थानों, निजी या सार्वजनिक पर बेचे, दिए या वितरित नहीं किए जा सकेंगे।
लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के चतुर्थ चरण के मतदान में 13 मई को खूंटी एवं लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं। 11-खूंटी (अजजा) लोकसभा क्षेत्र के लिए तमाड़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बुण्डू एवं तमाड़ प्रखण्ड के मतदान केन्द्र हैं, जबकि 12-लोहरदगा (अजजा) लोकसभा क्षेत्र के लिए माण्डर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत चान्हो, माण्डर, बेड़ो एवं लापुंग प्रखण्ड के मतदान केन्द्र हैं। जहां चतुर्थ चरण के तहत 13 मई को पूर्वाहन 7ः00 बजे से अपराह्न 5ः00 बजे तक मतदान होना है। जिसे देखते हुए बुण्डू, तमाड़, चान्हो, माण्डर, बेड़ो, इटकी एवं लापुंग प्रखण्डों में 11 मई के अपराह्न 5ः00 बजे से मतदान समाप्ति तक के लिए ड्राई डे (शुष्क दिवस) घोषित किया गया है।
आपको बतायें कि लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के प्रावधानों के तहत मतदान समाप्ति के 48 घंटा पूर्व से ड्राई डे (शुष्क दिवस) लागू किए जाने का प्रावधान है।