झारखंड के धनबाद जिले में वायु प्रदूषण की समस्या देश और राज्य की अदालतों में उठी है। आज झारखंड हाईकोर्ट ने धनबाद की राजधानी को सांस लेने योग्य बनाये रखने की जिम्मेदारी लेकर BCCL (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड), नगर निगम और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस भेजकर जवाब तलब किया है।
न्यायालय ने ग्रामीण एकता मंच द्वारा दायर जनहित याचिका की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान नगर निगम ने कहा कि बीसीसीएल के अधीन क्षेत्रों की सफाई एवं रखरखाव का दायित्व निगम पर है, मगर उन्हें अपेक्षित फंड नहीं मिल रहा है — जिसके कारण जरूरी अवसंरचना सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय लागू करना कठिन हो रहा है।
अदालत ने BCCL से यह स्पष्ट करने को कहा है कि यदि रखरखाव का जिम्मा नगर निगम पर है तो निगम को फंड क्यों नहीं दिया जा रहा है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने शपथपत्र के माध्यम से प्रतिवाद किया कि पिछले कुछ महीनों में वायु प्रदूषण स्तर में आंशिक कमी देखी गई है।
इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को निर्धारित की गई है। अदालत ने संगठित और समयबद्ध तरीके से जवाब पेश करने का निर्देश दिया है, ताकि धनबाद में वायु की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।


