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Wednesday, April 15, 2026

निजी स्कूलों की मनमानी पर उपायुक्त सख्त, फीस वृद्धि और ड्रेस-किताबों को लेकर जारी किए कड़े निर्देश

राँची । जिले के निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण और अभिभावकों की शिकायतों को लेकर आज मोरहाबादी स्थित आर्यभट्ट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। उपायुक्त श्री मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में CBSE, ICSE और JAC बोर्ड के प्राचार्यों को स्पष्ट चेतावनी दी गई कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी मान्यता (RTE NOC) भी रद्द की जा सकती है।

फीस वृद्धि पर लगाम: विद्यालय स्तर पर केवल 10% तक की फीस वृद्धि की जा सकती है। इससे अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला स्तरीय समिति की अनुमति अनिवार्य होगी। साथ ही, अगले सत्र की फीस का पूरा विवरण 20 अप्रैल 2026 तक जमा करना होगा।
पुनर्नामांकन शुल्क पर रोक: अगली कक्षा में जाने वाले छात्रों से किसी भी तरह का री-एडमिशन (Re-admission) शुल्क लेना अवैध माना जाएगा।
किताबों और ड्रेस की मनमानी खत्म: * CBSE स्कूलों को अनिवार्य रूप से NCERT पुस्तकें ही चलानी होंगी।
स्कूल परिसर में किताबों या यूनिफॉर्म की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
अभिभावक खुले बाजार से सामान खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं; स्कूल किसी खास दुकान का दबाव नहीं बना सकते।
ड्रेस का डिजाइन कम से कम 5 साल तक नहीं बदला जा सकेगा।
PTA का गठन अनिवार्य: सभी स्कूलों को 3 दिनों के भीतर अभिभावक-शिक्षक संघ (PTA) का गठन कर इसकी जानकारी कार्यालय को देनी होगी। अब तक केवल 13 स्कूलों ने यह सूचना दी है, जिस पर उपायुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की।
परीक्षा से वंचित नहीं कर सकेंगे: किसी भी छात्र को फीस या अन्य कारणों से वार्षिक परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। ऐसा करना बाल अधिकार और मानवाधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।

शिकायत और कार्रवाई
उपायुक्त ने बताया कि अबुआ साथी पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर दोषी स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। नियमों की अनदेखी पर ₹50,000 से ₹2,50,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बैठक में अनुपस्थित रहने वाले 80 स्कूलों को भी ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है।

बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री विनय कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी श्री अखिलेश कुमार सहित शिक्षा विभाग के कई अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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