बिरसा भूमि लाइव
- PC & PNDT अधिनियम के तहत जिला सलाहकार समिति को उपायुक्त ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश
- अस्पताल/क्लीनिक के नये निबंधन और नवीकरण के अभ्यावेदन पर समिति ने किया विचार-विमर्श
- WIPRO GE HEALTHCARE PVT.LTD को नियम के उल्लंघन करने पर इनके ऊपर शो-कॉज करने की अनुशंसा
रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जिला सलाहकार समिति PC & PNDT की बैठक आयोजित की गई। जिला सलाहकार समिति के बैठक में सिविल सर्जन, राँची, डॉ. अखिलेश कुमार झा, उपाधीक्षक सदर अस्पताल राँची, डॉ. एके खैतान, सहायक नोडल पदाधिकारी PC & PNDT राँची, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राँची, डॉ. प्रभात शंकर, PC & PNDT कोर्डिनेटर राकेश कुमार राय एवं सभी सदस्य उपस्थित थे ।
उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में PC & PNDT की सलाहकार समिति ने निम्न निर्णय लिए गए
(1) नये अस्पताल/क्लीनिक के निबंधन के लिए 08 अभ्यावेदनों पर स्वीकृति दी गई।
(2) नये अस्पताल/क्लीनिक के नवीकरण के लिए प्राप्त 02 अभ्यावेदनों पर अल्ट्रासाउंड क्लीनिक को स्वीकृति दी गई।
(3) स्थान परिवर्तन के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों पर एक संस्थान को समिति द्वारा स्वीकृति दी गई।
(4) WIPRO GE HEALTH CARE PVT.LTD को बिना अघोहस्ताक्षरी के अनुमति के बगैर अल्ट्रासाउंड मशीन का डेमो कराने के संबंध में इनके ऊपर शो-कॉज करने की अनुशंसा समिति द्वारा की गई।
(5) वैसे संस्थान जो PC & PNDT अधिनियम के अंतर्गत निबंधन हो चुका हैं, परन्तु उनके द्वारा USG मशीन नही लिया जा रहा हैं और संस्थान में अल्ट्रासाउंड करने वालें डॉक्टर नही हैं, तो वैसे संस्थान से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय समिति द्वारा लिया।
(6) उपायुक्त राँची द्वारा सभी अल्ट्रासाउंड संस्थान को Form-F संधारण करने का निर्देश दिया गया एवं सभी अल्ट्रासाउंड संस्थान का सख्ती से निरीक्षण करने के लिए संबंधित सभी अधिकारियों को कहा गया।
उपायुक्त ने समिति के सदस्यों एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि फॉर्म F की समय-समय पर जाँच करें। जो अल्ट्रासाउंड क्लीलिक फॉर्म F का उलंघन कर रहें हैं। वैसे अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों पर कारवाई सुनिश्चित करें।