बिहार में केंद्र और राज्य सरकारों से मिलने वाली पेंशन लेने वाले लगभग 1.13 करोड़ लोगों को नवंबर 2025 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यदि वे समय पर यह प्रमाण नहीं देते, तो उनकी पेंशन राशि उनके बैंक खाते में नहीं आएगी।
यह कदम पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग की ओर से शुरू किये जा रहे राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 4.0 के अंतर्गत उठाया गया है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारकों की संख्या बहुत बड़ी है — इनमें से अधिकांश लाभार्थी प्रतिवर्ष जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य समझते नहीं हैं।
जमा करने की प्रक्रिया (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों):
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डोरस्टेप सेवा: भारत पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) पोस्टमैनों के माध्यम से सेवा घर-घर उपलब्ध कराएगा।
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ऑनलाइन माध्यम: “जीवन प्रमाण” पोर्टल या ऐप के जरिये आधार-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा जमा किया जा सकता है।
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ऑफलाइन माध्यम: निकटतम बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस, सीएससी केंद्र या पेंशन कार्यालय जाकर बायोमेट्रिक स्तर पर जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
पेंशन विभाग का कहना है कि यह पहल बुज़ुर्ग और कम सक्षम पेंशनभोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रूप से सरल और विस्तृत सेवा देने की दिशा में है।


