हेमंत सरकार के द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं और नियुक्तियां रद्द किये जाने के आदेश के खिलाफ दायर अलग अलग याचिकाओं पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरूवार की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अदालत में याचिका दायर करने वाले प्राथियों को बड़ी राहत देते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर स्टे लगा दिया, जिसके तहत दोनों परीक्षाओं को लेकर कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सरकार को काउंटर एफिडेविट के साथ अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अब सरकार की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद मामले में आगे की सुनवाई होगी।
हाईकोर्ट से जिन लोगों को राहत मिली है उसमें सौरभ सिंह,अवधेश कुमार, दीप माला और सोनम कुमारी शामिल है। इन्हीं की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। सरकार के आदेश पर रोक लगने से अदालत की शरण लेने वाले नवनियुक्त अफसरों को बड़ी राहत मिली है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दीपक रौशन की कोर्ट में हुई।
