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उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने दी अभियोजन की स्वीकृति
शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति
रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा कोतवाली थाना, जिला-राँची द्वारा कोतवाली थाना काण्ड सं0-191 / 23 दिनांक 12.06.2023 से संबंधित प्रतिवेदनों का अवलोकन उपरांत शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।
कोतवाली थाना काण्ड सं0-191/23 दिनांक 12.06.2023 के वादी मो. रिजवान, पे. मो० सिराजुद्दीन स०- निजामनगर, थाना- हिंदपीढ़ी, जिला- रांची पर प्राथमिकी अभियुक्त 1. मो० कुर्बान उर्फ सरफराज, पे०-मो० नेक मोहम्मद, सा०-गोसुलवारा मस्जिद गली, थाना-हिन्दपीढ़ी, जिला-राँची द्वारा जानलेवा हमला किया गया था।
मामले के अनुसंधान के क्रम में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस द्वारा पुरानी रांची स्थित स्कूल ग्राउंड के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था। तदोपरान्त अनुसंधानकर्ता द्वारा मो० कुर्बान उर्फ सरफराज के निशानदेही पर पानी टंकी चांदनी चौक के पास झाड़ी से 01 (एक) 7.62 एमएम बोर का देशी निर्मित पिस्टल, 01 (एक) 7.62X25 एमएम बोर का खोखा अन्य सामान बरामद किया गया। अभियुक्त द्वारा कोतवाली थाना काण्ड सं0-191 / 23 दिनांक 12.06.2023 मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की गई।
अतः पु०अ०नि०, सोनल आशीष कुजुर कोतवाली थाना, जिला-राँची द्वारा समर्पित एवं पुलिस अधीक्षक, नगर, राँची द्वारा अनुशंसित कोतवाली थाना काण्ड सं0-191 / 23 दिनांक 12.06.2023 से संबंधित प्रतिवेदनों के अवलोकन उपरांत अभियुक्तों के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।