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Wednesday, July 22, 2026

संपत्ति निबंधन पर 10 प्रतिशत अधिभार के प्रस्ताव का चैंबर ने किया विरोध

रांची। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की बैठक में राज्य सरकार के प्रस्तावित झारखंड नगरपालिका भूमि, भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली-2026 पर चर्चा की गई। चैंबर ने संपत्ति निबंधन पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार लगाने के प्रस्ताव पर चिंता जताते हुए इसे वर्तमान स्वरूप में लागू नहीं करने की मांग की है।

अतिरिक्त बोझ से प्रभावित होंगे नागरिक और रियल एस्टेट क्षेत्र

चैंबर भवन में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सदस्यों ने कहा कि प्रस्तावित अधिभार से संपत्ति खरीदने वाले आम नागरिकों, मध्यम वर्गीय परिवारों, पहली बार घर खरीदने वालों, व्यापारियों और रियल एस्टेट क्षेत्र पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।

सदस्यों का कहना था कि इससे आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों की खरीद-बिक्री प्रभावित हो सकती है। साथ ही निर्माण गतिविधियों और रोजगार सृजन पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका है।

राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य विकल्प तलाशने की मांग

चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है, लेकिन इसका भार केवल संपत्ति खरीदने वाले नागरिकों पर डालना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्व बढ़ाने के लिए अन्य वैकल्पिक उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ओर निवेश बढ़ाने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और व्यापार सुगमता में सुधार की दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर अतिरिक्त अधिभार से राज्य की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो सकती है।

बैठक के बाद झारखंड चैंबर ने नगर विकास विभाग के अवर सचिव अतुल कुमार को अपना सुझाव भेजा। इसमें प्रस्तावित 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार को लागू नहीं करने और व्यापार, उद्योग, रियल एस्टेट क्षेत्र समेत सभी संबंधित पक्षों से चर्चा के बाद निर्णय लेने का आग्रह किया गया है।

चैंबर महासचिव रोहित अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि राज्य सरकार जनहित, उद्योग हित और झारखंड के दीर्घकालिक आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक निर्णय लेगी।

बैठक में अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, महासचिव रोहित अग्रवाल, सह सचिव नवजोत अलंग, सह सचिव रोहित पोद्दार, तेजविंदर सिंह, विकास झाझरिया, राजीव चौधरी और पूनम आनंद सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

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