लोहरदगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया केवल पात्र भारतीय नागरिकों के लिए है। किसी भी गैर-भारतीय नागरिक को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत दंडनीय अपराध है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि किसी गैर-भारतीय नागरिक को इन्यूमरेशन फॉर्म मिलता है तो वह उसे बिना भरे और बिना हस्ताक्षर किए उचित कारण बताते हुए संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) को लौटा दे।
बीएलओ और बीएलए-2 को दिए जरूरी निर्देश
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मंगलवार को लोहरदगा के विभिन्न मतदान केंद्रों पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठक और चुनाव पाठशाला को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया की समीक्षा की और बीएलओ के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आवश्यक निर्देश दिए।
उन्होंने बताया कि तय कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ और बीएलए-2 की बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों में अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और हटाए गए मतदाताओं (एएसडीडी) की सूची पढ़कर सुनाई जा रही है।
पांच अगस्त को जारी होगी प्रारूप मतदाता सूची
के. रवि कुमार ने बताया कि 22 जुलाई को बीएलओ और बीएलए-2 की तीसरी एवं अंतिम बैठक होगी। इसकी कार्यवाही और तस्वीरें बीएलओ अनुप्रयोग के माध्यम से अपलोड की जाएंगी। इसी बैठक में एएसडीडी सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद पांच अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची के साथ एएसडीडी सूची भी प्रकाशित की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिया कि वर्तमान मतदाता सूची में शामिल किसी भी पात्र भारतीय नागरिक का नाम प्रारूप सूची से नहीं छूटना चाहिए। बीएलओ और बीएलए-2 को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए।
झूठी घोषणा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि कोई भी गैर-भारतीय नागरिक, चाहे वह भारत में कानूनी रूप से रह रहा हो या अवैध रूप से, मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का पात्र नहीं है। यदि कोई व्यक्ति झूठी घोषणा कर इन्यूमरेशन फॉर्म पर हस्ताक्षर करता है तो उसके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
लोहरदगा दौरे के दौरान उन्होंने मतदान केंद्र संख्या 259, 260, 261, 272, 273 और 274 पर आयोजित बीएलओ एवं बीएलए-2 की बैठकों और चुनाव पाठशालाओं का निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्य का जायजा भी लिया।
इस मौके पर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा, आईटीडीए की निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, उप निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार, निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी अमित कुमार, अतिरिक्त एईआरओ मुक्ति किंडो सहित संबंधित अधिकारी, बीएलओ, बीएलए-2, पर्यवेक्षक और अन्य लोग उपस्थित रहे।
