रांची । अरगोड़ा थाना क्षेत्र में रंगदारी की मांग को लेकर बस चालक पर फायरिंग करने के मामले में तीन आरोपितों को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त की अदालत ने नीतीश पाण्डेय, गोलू बाल्मीकि और अभिजीत कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।
रंगदारी नहीं देने पर चालक पर चलाई थी गोली
मामला 12 मई का है। नो-एंट्री के कारण जीवन ज्योति बस अरगोड़ा चौक स्थित यात्री शेड के पास खड़ी थी। रात करीब 10 बजे दो युवक बस में घुस गए और चालक के सिर पर रिवॉल्वर सटाकर रंगदारी की मांग करने लगे। आरोपित चालक की जेब से जबरन रुपये निकालने लगे। विरोध करने पर उन्होंने चालक पर गोली चला दी। चालक ने समय रहते सिर झुका लिया, जिससे उसकी जान बच गई।
गोली चलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपित भागने लगे। पीछा करने के दौरान पुलिस ने एक आरोपित को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि दो अन्य फरार हो गए थे। बाद में पुलिस ने दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया।
बस चालक के बयान पर अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपितों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
