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Monday, April 13, 2026

लैंड स्कैम: IAS विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, सख्त शर्तों के साथ मिली जमानत

नई दिल्ली/रांची: जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे झारखंड कैडर के IAS अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हजारीबाग में डीसी रहने के दौरान सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में जेल में बंद चौबे की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने उन्हें सशर्त बेल मंजूर कर ली है।
जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई की। अदालत ने स्पष्ट किया है कि विनय चौबे को जमानत के दौरान देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और उन्हें केस से जुड़े गवाहों या साक्ष्यों को प्रभावित न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती
इससे पहले 6 जनवरी को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की पीठ ने विनय चौबे की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत नहीं दी जा सकती। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
ACB की जांच और आरोप
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने पिछले साल अगस्त में कांड संख्या 9/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद ACB ने चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आरोप है कि हजारीबाग डीसी के पद पर रहते हुए विनय चौबे ने सेवायत भूमि के हस्तांतरण में अनियमितताएं बरती थीं।
भले ही सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता मिल गया हो, लेकिन मामले का ट्रायल और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी। इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें आगामी अदालती कार्रवाई पर टिकी हैं।

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