35.3 C
Kolkata
Wednesday, June 10, 2026

हत्या के दोषी पति, ससुर और देवर को उम्र कैद की सजा

पलामू। जिला व्यवहार न्यायालय के षष्टम अपर जिला और सत्र न्यायाधीश राजकुमार मिश्रा की अदालत ने बुधवार को महिला को ससुराल में हत्या कर बिना मायके वाले को बताए शव जला देने के मामले में तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।

इस संबंध में लातेहार के जालिम निवासी संपत्ति कुंवर ने हैदरनगर थाना में अपने बभंडी निवासी दामाद संजय साव, उसके भाई छोटेलाल साव और समधी सोहरी साव के विरुद्ध नामदर्ज प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

आरोप था कि संजय साव की शादी संपत्ति कुंवर की पुत्री रूबी देवी के साथ 2005 में हुई थी। रूबी देवी के साथ ससुराल वाले दहेज को लेकर बराबर मारपीट करते थे। 20 अप्रैल 2021 को रात्रि में सभी लोगों ने मिलकर रूबी की गला दबाकर हत्या कर दी और मायके वालों को बिना बताए उसके शव को जला दिया था। हत्या से पहले पति ने मारकर हाथ भी तोड़ दिया था। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए सभी दोषियों को सजा सुनाई।

Related Articles

नवीनतम लेख