जैव विविधता परिषद के पंचायत स्तरीय कमिटियों का प्रशिक्षण शुरू

बिरसा भूमि लाइव

  • गुमला जिला के कई प्रखंडों के विभिन्न पंचायत स्तरीय कमिटी सदस्यों को प्रशिक्षित कर रही हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन
  • वन संरक्षण, जंगली तथा पालतू जानवर व पेड़ पौधों सहित सूक्ष्म जंतु के जीवन की सुरक्षा सहित कई तकनीकी पहलुओं से जुड़ी अहम जानकारी हासिल कर रहे प्रशिक्षणार्थी
  • जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत कमिटियों को मिले हैं कई पावर

गुमला : झारखंड में वन संरक्षण, जंगली तथा पालतू जानवर व पेड़ पौधों सहित सूक्ष्म जंतु के जीवन की सुरक्षा तथा विकास के वास्ते योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन का अधिकार पंचायत स्तर पर बनी जैव विविधता समिति को हासिल है। इन समितियां के कार्य और उत्तरदायित्व तथा समुचित क्रियान्वयन को लेकर कमेटी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि कमिटियां फुल फ्लेज्ड ढंग से सक्रिय भूमिका निभा सके। जीव जंतु पेड़ पौधों के संरक्षण के वास्ते मिले कानूनी अधिकार की बेहतर समझ तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के वास्ते हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन रांची की ओर से प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

झारखंड जैव विविधता परिषद के सहयोग से यह प्रशिक्षण संचालित है। जिले के बसिया व कामडारा प्रखंड में क्रमशः 15 तथा 10 पंचायत के अलावा गुमला प्रखंड के 25 पंचायत में से 10 पंचायत में पंचायत स्तरीय कमेटी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं पालकोट प्रखण्ड के कुल दस पंचायतों में कमिटियों का प्रशिक्षण भी सम्पन्न हो चुका है। शेष कमेटियों के प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी है।

हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन रांची की ओर से संचालित प्रशिक्षण में बतौर मास्टर ट्रेनर तैनात शांति बड़ाईक ने बताया कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत पंचायत स्तर पर कमिटी का गठन कर गठित कमेटी को प्राधिकृत किया गया है कि वह जंगली पेड़ पौधों जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जंतुओं के संरक्षण संवर्धन तथा विकास के लिए हर आवश्यक उपाय करने के वास्ते लोगों को जागरूक तथा प्रेरित करें। सरकारी पर्यवेक्षक की मौजूदगी में मुखिया की अध्यक्षता में गठित हुई इन कमेटियों के चयन के वास्ते विधिवत ग्राम सभा आयोजित की गई थी।

वर्ष 2018 में ही जैव विविधता प्रबंधन समिति का प्रत्येक पंचायत में गठन कर लिया गया था। इसके तहत केंद्र व राज्य सरकार के स्तर से फंड के इंतजाम का प्रावधान है। प्रत्येक पंचायत में इसके कार्यालय के लिए पंचायत सचिवालय में कमरा अलॉट करने सहित कार्यालय के विधिवत संचालन के वास्ते कुर्सी टेबल व अन्य उपष्कर की राशि झारखंड के जैव विविधता परिषद की ओर से देने का प्रावधान भी किया गया है।

वनों की उपज मसलन औषधीय पौधों व अन्य वन उत्पादों के निगरानी तथा खरीद बिक्री का अधिकार वन विभाग की बजाए स्थानीय कमेटी की देखरेख में ही किया जाना है। स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले हाट बाजार में लगने वाले आढ़त या धार व्यापारियों के पंजीकरण का अधिकार व उनसे व्यापार कर के तौर पर दो फ़ीसदी की विनिर्धारित राशि के वसूली के वास्ते भी संबंधित कमिटियां ही प्राधिकृत की गई है। इस मद में प्राप्त राशि को वन संरक्षण तथा जैव विकास के कार्य में ही लगाए जाने का निर्देश है। कमिटी को स्थानीय स्तर पर दुर्लभ प्रजाति के वन उत्पादों के संबंध में जानकारी हासिल कर उन्हें चिन्हित करते हुए सूचीबद्ध करने व उनके संवर्द्धन का भी निर्देश दिया गया है।

हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षणार्थी कमिटी सदस्यों ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि हमें कमेटी में शामिल तो जरूर किया गया था पर हमारे अधिकार कर्तव्य और दायित्वों की हमें ठीक-ठाक जानकारी नहीं थी। प्रशिक्षण के क्रम में इस संबंध में विस्तार के साथ हमें जानकारी दी गई तो हमें अवश्य मालूम हुआ कि यह कमिटी अत्यधिक पावरफुल है और इसके माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण संवर्धन का एक बड़ा अवसर हमारे हाथों में है।

प्रशिक्षण के लिए चिन्हित एजेंसी हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की ओर से कमिटियों के प्रशिक्षण की बाबत जानकारी अथवा अन्य मालूमात के लिए बाकायदा मास्टर ट्रेनर शांति बड़ाईक का मोबाइल नंबर 9955261175 जारी करते हुए बताया गया है कि प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करने के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन इस नंबर पर संपर्क कर हासिल किया जा सकता है।

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