बिरसा भूमि लाइव
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब हेमंत सोरेन की याचिका का कोई मतलब नहीं है। हेमंत सोरेन को अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नयी याचिका दाखिल करनी चाहिए।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि नयी याचिका में ईडी फिर से जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग करेगा और इस तरह मामले में बेवजह ज्यादा देरी होगी। तब कोर्ट ने कहा कि सभी दलीलों पर नयी याचिका में विचार किया जाएगा। सिब्बल ने कहा कि हेमंत सोरेन के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था। फिलहाल सोरेन न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। सोरेन को भूमि घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया था।