रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आयोजित कंप्यूटर आधारित झारखंड तकनीकी/विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के दौरान शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन के लिए रांची जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
17 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा
जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों के दो सौ मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह परीक्षा 15 फरवरी से 21 फरवरी, 24 फरवरी से 26 फरवरी तथा 28 फरवरी से 2 मार्च तक रांची जिले के विभिन्न 17 केंद्रों पर आयोजित होगी। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्त आदेश पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि परीक्षा के दौरान भीड़ या अव्यवस्था न हो।
निषेधाज्ञा में कौन-सी गतिविधियों पर रोक
-परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे अधिक लोगों का एकत्र होना प्रतिबंधित होगा।
-सरकारी कार्य, सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा से जुड़े लोग इससे मुक्त रहेंगे।
-ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रोक रहेगी।
-किसी भी तरह के अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, रिवाल्वर, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि ले जाने पर रोक।
-कोई बैठक या आमसभा आयोजित करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा।
निषेधाज्ञा की अवधि
यह आदेश प्रतिदिन सुबह 5 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा और निर्धारित अवधि के दौरान लागू होगा। जिला प्रशासन ने कहा कि पारदर्शिता और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


