राँची । संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा 12 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाली ‘राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA)’ एवं ‘सम्मिलित रक्षा सेवा (CDS)’ परीक्षा को लेकर राँची जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने और केंद्रों पर विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के आदेश पर भारी संख्या में बल तैनात किए गए हैं।
केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा
परीक्षा केंद्रों पर असामाजिक तत्वों की भीड़ और किसी भी संभावित गड़बड़ी को रोकने के लिए सदर एसडीओ कुमार रजत ने BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश शहर के सभी 19 चिन्हित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगी कड़ी पाबंदी
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निम्नलिखित प्रतिबंध लागू रहेंगे:
भीड़ जमा करना: एक स्थान पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर रोक।
हथियार व अस्त्र-शस्त्र: लाठी, डंडा, तीर-धनुष, बंदूक या किसी भी प्रकार के घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध।
लाउडस्पीकर: परीक्षा के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
सभा व आयोजन: केंद्र के समीप किसी भी प्रकार की आमसभा या बैठक आयोजित करना वर्जित है।
(नोट: यह आदेश सरकारी ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों और शवयात्रा पर लागू नहीं होगा।)
12 अप्रैल को सुबह 6 बजे से लागू होगा आदेश
यह विशेष निषेधाज्ञा दिनांक 12.04.2026 को प्रातः 06:00 बजे से लेकर रात्रि 09:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
इन प्रमुख केंद्रों पर रहेगी नजर
सेंट्रल एकादमी (बरियातू), राजकीय बालिका +2 उच्च विद्यालय (बरियातू), महेंद्र प्रसाद महिला कॉलेज।
DAV नंदराज (लालपुर), संत अलोइस, संत जॉन और उर्सुलाइन कॉन्वेंट (पुरुलिया रोड)।
फिरायालाल पब्लिक स्कूल (मेन रोड), गोस्सनर कॉलेज, संत पॉल कॉलेज (बहुबाजार)।
DPS धुर्वा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, विवेकानंद विद्या मंदिर और राजकीय +2 हाई स्कूल (काँके) शामिल हैं।

