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Wednesday, April 8, 2026

उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 163 लागू, जमघट लगाने पर पाबंदी

राँची । झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित ‘झारखण्ड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा-2023’ को कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। उपायुक्त श्री मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देशानुसार, राँची के परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

200 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी
परीक्षा के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए सदर अनुमंडल दंडाधिकारी (SDM) श्री कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा।

इन गतिविधियों पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी:
भीड़ पर रोक: सरकारी कर्मचारियों और शवयात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी।
हथियारों का प्रदर्शन: लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला या किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र (बंदूक, राइफल, बम आदि) लेकर चलने पर रोक।
ध्वनि प्रदूषण: किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग वर्जित।
सभा व बैठक: परीक्षा केंद्रों के समीप किसी भी तरह की बैठक या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा।

12 अप्रैल को रहेगा प्रभावी
यह निषेधाज्ञा दिनांक 12.04.2026 को प्रातः 04:00 बजे से लेकर रात्रि 09:30 बजे तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा के सफल संचालन हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पहले ही की जा चुकी है।

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