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Saturday, March 25, 2023

झारखंड विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में लगा धारा-144

बिरसा भूमि लाइव

रांची: नये विधानसभा भवन में पंचम झारखण्ड विधानसभा का एकादश (बजट सत्र) दिनांक-24 मार्च 2023 तक निर्धारित है। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्तादेश में निहित निर्देश के आलोक में विधान सभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके आलोक में सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधान सभा सत्रावधि के लिए अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर रांची द्वारा धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड विधानसभा (नया विधानसभा) परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर), किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर), किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना, किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)। यह निषेधाज्ञा दिनांक 27 फरवरी के सुबह छह बजे से 24 मार्च 2023 के रात्रि 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।

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