बिरसा भूमि लाइव
गुमला : जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार गुमला जिला में सड़क सुरक्षा के नियमो के अनुपालन तथा थानों के द्वारा बिना हेलमेट मोटरसाइकिल वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े जाने 15-20 लोगो को यातायात नियमो के प्रति जागरूक करने को लेकर सड़क-सुरक्षा के टीम के द्वारा रोड सेफ्टी काउंसलिंग किया गया | इस दोरान आये लोगो को यातायात नियमो एवं वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से कैसे सड़क पर होने वाले दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और अपनी व यातायात का उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों के जान की रक्षा की जा सकती है।
आवेदको का हिट एंड रन फॉर्म भरा गया : गुमला जिला प्रशासन के द्वारा जिले मे घटित दुर्घटनाओ मे से हिट एंड रन के मामलों के निष्पादन के साथ साथ नये आवेदको का भी फॉर्म भरा जा रहा है। आज दिनांक 09.03.2023 को भी उपायुक्त गुमला और जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा कोषांग के द्वारा नए आवेदकों के दस्तावेजों को भरा गया। ज्ञात हो की हिट एंड रन मामले में वैसे मामले आते है जिसमे वाहन का पता नहीं चल पाता अथवा वाहन दुर्घटना में धक्का मार कर भाग जाती है।
इन मामलो में 1 अप्रैल 2022 के बाद से मृत्यु के मामले में सरकार के द्वारा अज्ञात वाहन से दुर्घटना होने की स्तिथि मे मृत्यु होने पर 2,00000 (2 लाख रूपये )और अति गंभीर हालत मे होने पर परिवार को 50,000 रुपये मुआवजा देने का प्रावधान है । 01 अप्रैल 2022 के पहले मृत्यु के मामलों में 25,000 और गंभीर रूप से घायल में 12500 का भुगतान का प्रावधान है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आपदा प्रबंधन द्वारा 1,00,000 (1 लाख रुपये) मुआवजा का प्रावधान है।
इन मामलो के निष्पादन के लिए मृत्यु प्रमाण, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृतक एवं आश्रित का आधार कार्ड और फोटोग्राफ के साथ जिला परिवहन कार्यालय अथवा सम्बंधित अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सड़क सुरक्षा प्रबंधक कुमार प्रभाष, सूचना प्रौद्योगिकी सहायक मंटू रवानी, रोड इंजिनियरिंग ऐनलिस्ट प्रणय कांशी शामिल थे।