राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम केस में मिली राहत

बिरसा भूमि लाइव

दिल्ली : कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरनेम केस में बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जब तक राहुल गांधी की अपील का निपटारा नहीं हो जाता है तब तक उनकी दोष सिद्ध होने पर रोक लगी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार में चल रहे केस में भी राहुल को कानूनी मदद मिल सकती है। इसके साथ ही राहुल गांधी के दोबारा संसद में लौटने का रास्ता भी साफ हो गया है।

2019 के लोकसभा चुनाव में जब राहुल गांधी ने नीरव मोदी और ललित मोदी का नाम लेते हुए कथित तौर से कहा था कि भी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? इसके बाद गुजरात के विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। सूरत की अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सज़ा सुनाई थी। दोष सिद्ध होते ही 23 मार्च 2023 को उनकी संसद की सदस्यता चली गई थी। 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने की संभावना भी बरकरार है।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी I.N.D.I.A को भी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। हालांकि अभी यह याद रखना जरूरी है कि अभी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को मोदी सरनेम केस में बरी नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।

 

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