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रांची: झारखंड सरकार द्वारा होल्डिंग टैक्स कम करने के प्रस्ताव और चिकित्सकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए झारखण्ड मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के प्रारूप की स्वीकृति के लिए झारखण्ड चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री के साथ ही समस्त कैबिनेट मंत्रिमण्डल को धन्यवाद दिया। चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि नगरपालिका संपत्ति कर संशोधित विधेयक की स्वीकृति दिये जाने से राज्यवासियों में प्रसन्नता का माहौल उत्पन्न हुआ है।
हमें जानकर खुशी हुई कि कैबिनेट के निर्णयानुसार रांची में 20 प्रतिशत तक तथा कुछ शहरों में होल्डिंग टैक्स 30 प्रतिशत तक कम हो सकता है, जो स्वागतयोग्य निर्णय है। सरकार के इस निर्णय से अधिकाधिक संख्या में राज्यवासी (विशेषकर धर्मशाला, चैरिटी संस्थान जो समाज सेवा के कार्यों में संलग्न हैं) लाभान्वित होंगे।
चैंबर महासचिव डॉ अभिषेक रामाधीन ने कहा कि राज्य में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के झारखण्ड चैंबर की वर्षों पुरानी मांग को कैबिनेट द्वारा स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री का आभार। हमें पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही सरकार द्वारा इस विधेयक को सदन में पारित कराकर इसे कानून का रूप दिया जायेगा।