वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण हेतु आदेश

बिरसा भूमि लाइव

  • उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों के तहत आदेश दिया
  • नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश

रांची : उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों के तहत वायु प्रदूषण (ध्वनि समेत) पर नियंत्रण हेतु आदेश दिया।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) प्रधान खंडपीठ, नई दिल्ली द्वारा मूल आवेदन संख्या (O.A. No.) 249 / 2020 में दिनांक 01 दिसम्बर, 2020 को सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश के अनुपालन में झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 (A) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये निम्नांकित निर्देश

(1) झारखण्ड राज्य के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता स्तर इस वर्ष ‘अच्छी या संतोषप्रद (Good or Satisfactory-1-50 and 51-100) श्रेणी में आते हैं, वहाँ अन्य वैसे पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी जिनकी ध्वनि सीमा 125 dB (A) से कम हो। साथ ही दीपावली के दिन पटाखे मात्र दो घंटे शाम 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही चलाये जा सकेंगे।

(2) जो भी व्यक्ति उक्त निर्देशो का उल्लंघन करते हुए पाये जायेंगें उन पर IPC की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 37 एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी

(3) राज्य में दीपावली, छठ, क्रिसमस, नव वर्ष आदि त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे। दीपावली एवं गुरुपर्व पर रात्रि 08.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक, छठ में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के दिन मध्य रात्रि 11.56 से मध्य रात्रि 12.30 बजे तक पटाखे चलाये जा सकेंगे।

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