बिरसा भूमि लाइव
नई दिल्ली : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने 17 जुलाई को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया।
केजरीवाल ने अपनी याचिका में सीबीआई की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध बताया है। हाई कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि केजरीवाल ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने के बजाय सीधे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। हालांकि, कोर्ट ने इस मसले पर बाद में विचार करने की बात कही।
सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और उसी दिन राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 29 जून तक सीबीआई हिरासत मंजूर की थी। राऊज एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी जज अमिताभ रावत ने कहा था कि केजरीवाल की सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है। बाद में 29 जून को सीबीआई की गिरफ्तारी खत्म होने पर ड्यूटी जज सुनैना शर्मा ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था।
केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। याचिका पर 17 जुलाई को सुनवाई होगी।