नई दिल्ली। दुविधाग्रस्त समूह Jaiprakash Associates Ltd. की सहायक कंपनी, Bhilai Jaypee Cement Ltd. के खिलाफ National Company Law Tribunal (NCLT) की कटक बेंच ने दिवालियापन (CIRP) प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।
आदेश के अनुसार, Bhilai Jaypee Cement Ltd. ने अपनी कोयले की आपूर्ति के बदले लगभग ₹45 करोड़ का भुगतान नहीं किया, जिस पर समपुर्ति-दातृ कंपनी Sidhgiri Holdings Pvt Ltd. ने NCLT में आवेदन किया था।
NCLT ने पाया कि कंपनी ने आपूर्ति स्वीकार की थी और चालान (इनवॉयस) भी जारी किए गए थे, लेकिन भुगतान नहीं हुआ था। इस आधार पर ऋण व देयता स्पष्ट पाई गई।
इसके बाद, NCLT ने कंपनी के निदेशक मंडल को निलंबित कर दिया है तथा एक अंतरिम प्रवर्तन व्यावसायिक (IRP) नियुक्त किया गया है। साथ ही, कंपनी की संपत्तियों को बेचने, दायित्व उठाने या नागरिक मुकदमों को आगे बढ़ाने पर स्थगन (moratorium) लगाई गई है।
यह कार्रवाई Jaiprakash Associates के लिए अतिरिक्त झटका माना जा रहा है क्योंकि समूह पहले से ही वित्तीय चुनौतियों से जूझ रहा है। Bhilai Jaypee Cement की इस स्थिति से सप्लायर, कर्मचारियों व वित्तीय संस्थानों को भी चिंताएँ हो सकती हैं।


