बिरसा भूमि लाइव
- परीक्षा केंद्रों के लिए जोनल -सह- गश्ती एवं स्टैटिक दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति
रांची: झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित माध्यमिक वार्षिक परीक्षा 2023 एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) वार्षिक परीक्षा 2023 को कदाचार मुक्त तथा शान्तिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची का संयुक्तादेश जारी किया गया है। दिनांक- 14.03.2023 से 03.04.2023 मैट्रिक एवं दिनांक- 14.03.2023 से 05.04.2023 तक इंटरमीडिएट परीक्षा आयोजित होगी।
झारखंड अधिविध परिषद रांची के आदेश के अनुपालन में परीक्षार्थियों को अपना प्रवेश पत्र लेकर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना है यदि किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की आवश्यकता होती है तो इसकी अनुमति केंद्र अधीक्षक एवं परीक्षा केंद्र पर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी ही मौके पर निर्णय लेंगे एवं अनुमति देंगे। परीक्षा कार्य के लिए वीक्षण कार्य में वैसे शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है जिनका सेवा इतिहास उत्तम रहा हो, किसी भी परिस्थिति में शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रति व्यक्ति विशेष कार्य हेतु नहीं करने का निर्देश दिया गया है।
झारखण्ड अधिविद्य परिषद रांची के आदेश के आलोक में कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु जोनल दण्डाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, स्टैटिक दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को परीक्षा तिथि को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
परीक्षा से संबंधित सभी केन्द्राधीक्षक को अपने परीक्षा केन्द्र से संबंधित प्रश्न पत्र सह उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने के लिए स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि (अभिप्रमाणित हस्ताक्षर के साथ) को संबंधित कोषागार (रांची) एवं बुण्डू अनुमंडल एवं प्रखण्ड के बैंक के ब्रजगृह में भेजने का निदेश दिया गया है।
झारखण्ड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 के तहत नकल करना या नकल कराना या परीक्षा केन्द्र के इर्द-गिर्द नकल कराने के उदेश्य से घूमते हुए पाया जाना गैर जमानतीय अपराध घोषित है। केन्द्राधीक्षक को वैसे सभी तत्वों पर भी विशेष निगरानी रखने का निदेश दिया गया है।
कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण परीक्षा संचालन के लिए जोनल-सह-गश्ती दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जोनल सह गश्ती दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी परीक्षा की तिथि को ससमय प्रतिनियुक्ति स्थल पर योगदान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। साथ ही स्टेटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। स्टेटिक दाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्र पर अपने निर्धारित समय पर योगदान देने का निदेश दिया गया है। दण्डाधिकारी को परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में अनधिकृत प्रवेश को वर्जित रखने तथा परीक्षा का संचालन कदाचारमुक्त एवं शांति पूर्ण कराने का निदेश दिया गया है।
माध्यमिक परीक्षा के संचालन हेतु अपर जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यह कक्ष परीक्षा तिथियों को पूर्वाहन 09:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक कार्यरत रहेगा तथा निम्न दण्डाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे, जो आवश्यकतानुसार किसी भी कार्य के लिए तैयार रहेंगे।
सयुंक्तादेश में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को ससमय अपने कार्य निष्पादन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। प्रतिनियुक्त स्टैटिक दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी/पुलिस बल को परीक्षा तिथि को परीक्षा प्रारंभ होने के दो घण्टा पूर्व परीक्षा केंद्र में अपना योगदान सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
सयुंक्तादेश में अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) रांची को परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण एवं विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहने के एवं परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू करने और पुलिस उपाधीक्षक नगर/हटिया भ्रमणशील रहकर उक्त परीक्षा केंद्रों में निगरानी करने का निदेश दिया गया है।