झारखंड की उच्च न्यायालय ने मंगलवार को नगर निकाय चुनाव से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए कि वे तीन सप्ताह के भीतर चुनाव कराने के लिए जरूरी अनुशंसाएँ प्रस्तुत करें।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन तथा अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने के लिए तीन महीने का समय मांगा, जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं किया और कारण स्पष्ट करने हेतु शपथ पत्र जमा करने को कहा गया।
अदालत ने इस मामले में संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत कर दिए हैं और कहा गया है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो चुकी है। अब अगली सुनवाई 10 नवंबर को होगी।
पूर्व में, नगर निकाय चुनाव में लगातार देरी पर न्यायालय ने मुख्य सचिव और नगर विकास विभाग के अधिकारियों को रूल 393 के तहत अवमानना नोटिस जारी किया था।