बिरसा भूमि लाइव
- जिला सहकारिता पदाधिकारी ने किसानों से अपील किया कि के लाभ के लिए आगे आयें
गुमला : किसानों के कल्याणार्थ संचालित झारखण्ड फसल राहत योजना के वास्ते आवेदन की तिथि विस्तारित की तिथि 30 नवबर संभावना है। इस बाबत जानकारी देते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी आशा टोप्पो ने बताया कि गुमला में विगत वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक कुल निबन्धित कृषकों की संख्या 128962 है जिसके मुकाबला अब तक मात्र 72326 कृषकों ने ही झारखण्ड फसल राहत योजना के तहत आवेदन दिए हैं। शेष बचे कृषकों को भी सरकार के इस कल्याणकारी योजना का लाभ दिलाने के वास्ते अधिकारी ने अपील की है कि इस योजना के तहत कृषक शीघ्र आवेदन जमा कराएं ताकि उन्हें योजना से आच्छादित किया जा सके।
अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि निबंधित कृषक महज 10 रुपए के आवेदन शुल्क के जरिए प्रज्ञा केंद्र से सरकार की लोक कल्याणकारी योजना से संबंधित लाभ उठा सकते हैं। अब तक जिन कृषक का निबंधन नहीं हो सका है वह प्रज्ञा केंद्र में 40 रुपये जमा कराते हुए निबंधन की प्रक्रिया पूरी कर आवेदन जमा कर सकते हैं। इस योजना के तहत खेती का 30 से 50 फीसदी के बीच फसल क्षति होने पर 3000 रुपए अधिकतम प्रति एकड़ तथा अधिकतम 5 एकड़ के लिए कुल 15 हजार रुपए अधिकतम की क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। 50 फीसदी से अधिक क्षति के मामले में 4000 रुपए अधिकतम प्रति एकड़ की दर से अधिकतम 5 एकड़ के लिए कुल 20 हजार रुपया अधिकतम की क्षतिपूर्ति निर्धारित है।
बता दें कि पिछले वर्ष बसिया प्रखंड को छोड़कर जिले के शेष ग्यारह प्रखंड योजना के तहत सूखा घोषित किए गए थे। वहीं बसिया प्रखंड के किसानों को फसल राहत योजना का लाभ मिला था। विगत वर्ष 2022- 23 मे सूखा राहत योजना के अनर्गत 3500 रुपए प्रति कृषक की दर से कुल 48000 किसानों को इस योजना से आच्छादित करते हुए लाभ प्रदान किया गया था।