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Friday, August 21, 2026

जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को लेकर चल रहे विवाद के बीच शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ भर्ती परीक्षा से चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत इन परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द किया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में समान आदेश का पालन किया जाएगा।

राज्य सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी। कोर्ट के आदेश के बाद नियुक्तियों को लेकर असमंजस की स्थिति में फंसे चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है।

जेएसएससी और जेपीएससी नियुक्तियों पर भी सुनवाई

इससे एक दिन पहले झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी 11वीं-13वीं सिविल सेवा और खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों की नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर भी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने अगले आदेश तक रोक लगाते हुए कहा था कि सभी अपना काम जारी रखेंगे।

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